ARMY DISABILITY PENSION
ARMY INVALID PENSION
DEFENSE DISABILITY PENSION
DEFENSE INVALID PENSION
भारतीय सेना विश्व की बेहतरीन सेनाओ में से एक है। भारतीय सेना में नौकरी करना सेना की चुनौतियों,परिस्थितियों ,नेचर ऑफ़ ड्यूटी और रूटीन को एक्सेप्ट करना और इसे सही सांठ निकालपाना आसान नहीं है।
माँ भारती के वीर सैनिक बहोत ही ईमानदार ,कर्तव्यनिष्ठ ,मेह्नतु,बहादुर और बलिदानी है।पुरे विश्व में भारतीय सैनिको का परछम लहराता है।भारतीय सेना को विश्व स्टार पर माना गया है और भारतीय सेना का झंडा पुरे विश्व में शान से लहराता है।
इतिहास गवाह है की भारतीय सैनिको ने मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों को हराया है और उनपर जीत हांसिल की है। भारत की भौगोलिक परिस्थिति पुरे विश्व से अलग और चुनौतीपूर्ण है ,विश्व की सबसे ऊँची ऑब्जरवेशन पोस्ट भी भारतीय सेना के पास ही है।भारत में कही माइनस ३० है तो कही प्लस ४५ ,कहीं पहाड़ियां है तो कही समंदर ,कहीं हाईएल्टिट्यूट है तो कही रेगिस्तान ऐसी विकत एवं मुश्किल परिस्थितियों में भी भारतीय सैनिक डट कर मुकाबला करतें है और माँ भर्ती की रक्षा करते है।
इन मुश्किल हालतों का सामना करतें हुए कई वीर सैनिक अपने शरीर से DISABLE हो जाते है ऐसे में उनको अपने जीवन की एक औरचुनौती को संभालना पड़ता है।
भारतीय सेना से हर साल हज़ारों सैनिक DISABILITY और INVALID PENSION के साथ रेटायर्मेंट लेते है।पर डिसेबिलिटी और इनवैलिड पेंशन को लेककर बहोत हो कन्फूशन होता है यहाँ इस आर्टिकल में हम डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेन्सिन के सारे कन्फूशन क्लेयरे कर रहे है।
इस आर्टिकल में आप जान पाएंगे,
डीसब्लिटी पेंशन क्या होता है ?
WHAT IS DISABILITY PENSION
इनवैलिड पेंशन क्या होता है ?
WHAT IS INVALID PENSION
डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन में क्या अंतर होता है ?
डिसेबिलिटी पेंशन की शर्तें ?
इनवैलिडपेंशन की शर्तें ?
इनके अलावा आपको इस आर्टिकल में डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन की साड़ी ऑफिसियल लिंक्स अवं पूरी ऑफिसियल जानकारी मिलेगी।
सबसे पहले हम जानेंगे,
डिसेबिलिटी क्या होती है ?
डिसेबिलिटी का सीधा अर्थ होता है विकलांगता। जब किसी सैन्यकर्मी की मानसिक या शारीरिक तौर पर काम करने की क्षमता एक नार्मल इंसान से कम हो जाती है तो उन्हें डिसेबिलिटी माना जाता है। ऐसा किसी दुर्घटना या सेना की नेचर ऑफ़ ड्यूटी या फिर किसी गंभीर बीमारी की वजह से भी हो सकता है।
डिसेबिलिटी पेंशन क्या होती है ?
जब कोई सैन्यकर्मी रिटायरमेंट लेता है तो उनको उनकी सर्विस पेंशन के आलावा उनकी डिसेबिलिटी के आधार पर एक अतिरिक्त पेंशन दी जाती है उसे आम भाषा में हम डिसेबिलिटी पेंशन कहते है।
डिसबिलिटी पेंशन किसे मिलती है ?
डिसबिल्टी पेंशन रूल्स ?
सामान्य तौर पर जब कोई सैन्यकर्मी मिलिट्री अस्पताल में अपना इलाज करता है तब उनकी एक इंजुरी रिपोर्ट भरी जाती है उस इंजुरी रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल बोर्ड उस सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी पर्सेंटेज तै करता है लेकिन DISABILITY PENSION सभी को नहीं मिलती DISABILITY PENSION मिलने के लिए कुछ शर्तें है।
नंबर १ -
सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी मिनिमम २०% होनी चाहिए
नंबर २ -
सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी AGGRAVATED या ATTRIBUTABLE TO MILITARY SERVICE होनी चाहिए
या ATTRIBUTABLE AND AGGRAVATED दोनों में यस होना चाहिए या तो इन दोनों में से कम से कम एक में यस होना चाहिए।
ATTRIBUTABLE और AGGRAVATED क्या होता है इस में बहोत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ AGGRAVATED और ATTRIBUTABLE के अर्थ को समज लेना अति आवश्यक है ताकि आप आसानी से पुरे मैटर को समज सकें।
ATTRIBUTABLE क्या होता है ?
ATTRIBUTABLE का सीधा मतलब होता है के कारन। कहने का मतलब ये है की ऐसी डिसेबिलिटी जो सेन्यकर्मिको मिलिट्री की सर्विस के कारन हुई है। इसे उदहारण के साथ समझते है।
अगर कोई सैन्य करि फ़ौज की कॉन्वॉय में सफर कर रहा है उस वकत अचानक ऊपर से स्लाइडिंग हो जाती है और बड़े बड़े पत्थर गिरने के कारण उनको चोट लग जाती है वह सैन्यकर्मी डिसेबल हो जाता है तो उसे ATTRIBUTABLE माना जायेगे।
कोई आर्टिलरी का सोल्जर तोप पर काम कर रहा है तोप के फायरिंग की प्रचंड आवाज़ से उनके कान के परदे फैट जातें है और वह कान से डिसेबल हो जाता है तो वह भी ATTRIBUTABLE माना जायेगा।
कुल मिलकर कहने का तात्पर्य ये है की सैन्यकर्मी कोई ऐसी वजह से डिसेबल हुआ हो जिसका सीधा कारन मिलिटरी की सर्विस ही है। अगर वोह मिलिटरी की सर्विस में ना होता तो उन्हें इस डिसेबिलिटी का सामना नहीं करना पडता।
AGGRAVATED क्या होता है ?
AGGRAVATED का आसान भाषा में मतलब होता है के दौरान। अर्थात सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी का कारण मिलिट्री सर्विस के दौरान पैदा हुआ है। कुछ उदाहरण से और अच्छे से समझतें है।
किसी सैन्यकर्मी को सर्विस के दौरान हाईएल्टिट्यूट में लम्बे समय तक रहने के कारण अस्थमा की समस्या हो जाती है तो ये माना जा सकता है की उनको ये समस्या मिलिटरी की सर्विस के दौरान हुई है।
किसी सैन्यकर्मी को बर्फ वाले इलाके में ज़्यादा रहने के कारण आँखों में दृष्टी काम हो जाती है तो यह माना जा सकता है की उन्को यह समस्या मिलिट्री की सर्विस के दौरान हुई है।
ध्यान रहे इस प्रकार के केस में मेडिकल बोर्ड यह तै करता है की इंडिवीडिअल की समस्या का बैकग्राउंड क्या है ?
आशा करतें है की अब आपको ATTRIBUTABLE और AGGRAVATED के बिच का अंतर समझ में आ गया होगा।
डिसेबिलिटी पेंशन की कंडीशन
CONDITION OF DISABILITY PENSION
मुख्य रूप से डिसेबिलिटी पेंशन की दो कंडीशन होती है
प्रीमेच्योर रिटायरमेंट
कलर रिटायरमेंट (टर्म्स ऑफ़ एंगेजमेंट पूरा करके )
डिसेबिलिटी पेंशन के भाग
डिसेबिलिटी पेंशन के मुख्य रूप से दो भाग होते है
सर्विस एलिमेंट्स
डिसेबिलिटी एलिमेंट्स
सर्विस एलिमेंट्स
सैन्यकर्मी को रिटायरमेंट के समय अपनी सर्विस के आधार पर जो बेनिफिट स दिए जाते है उसे सर्विस एलिमेंट्स कहते है।
डिसेबिलिटी एलिमेंट्स
सैन्यकर्मी को उनकी डिसबिलिटी के आधार पर जो बेनिफिट्स दिए जाते है उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट्स केहतेहै।
यह निर्भर करता है की सैन्यकर्मी के आखरी ेमेलमेंट्स क्या है ?
ऊपर बताई गई शर्तों को सैन्यकर्मी फुल फील करता है तो उनको डिसेबिलिटी पेंशन लागु होती है उन शर्तों को एक बार फिर पढ़ लिजिएं।
डिसेबिलिटी पेंशन कितनी मिलती है ?
सैन्यकर्मी के लास्ट ेमोलूमेंट्स का ३०% हिस्सा उनकी १००% डिसेबिलिटी के बराबर माना जाता है।
अगर किसी सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी ५०% है तो उनके लास्ट ेमोलूमेंट्स का १५% हिस्सा उन्हें डिसेबिलिटी एलिमेंट्स के रूप में मिलेगा।
नोट -
सैन्यकर्मी को न न केटेगरी में जो पेंशन आउट किया जाता है या उन्हें जो पेंशन मिलती है उसे इनवैलिड पेंशन माना जाता है।
यहाँ पर ये जान लेना जरुरी होता है ,
इनवैलिड पेंशन क्या होता है ?
इनवैलिड पेंशन की शर्तें क्या होती है ?
इनवैलिड पेंशन की कंडीशन क्या होती है ?
इनवैलिड पेंशन क्या होता है ?
नॉट attributable एंड नॉट aggravated होने के बाद अगर कोई सैन्यकर्मी शेल्टर एप्पोमेन्ट के दौरान unwilling करता है तो उन्हें इनवैलिड पेंशन आउट किया जाता है। ऐसी कंडीशन में उन्हें इनवैलिड पेंशन दी जाती है।
इनवैलिड पेंशन का सीधा अर्थ होता है अशक्त पेंशन। इसमें सीधा यह बताया की सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी का कोईं कनेक्शन मिलिट्री सर्विस के साथ नहीं है।
इनवैलिड पेंशन की शर्तें
सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी न न हो
सैन्यकर्मी की सर्विस १० साल या १० साल से ज्यादा हो तो उन्हें इनवैलिड पेंशन लागु होती है।
१६ जल २०२० को सरकार की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जिसमे ये बताया गया की किसी सैन्य कर्मी की सर्विस अगर १० साल से कम भी होगी तो भी उन्हें इनवैलिड पेंशन मिल सकतीहै ,लेकिन, इसके लिए एक शर्त रक्खी गयी है की वह सैन्यकर्मी फुल्ली इन्सेपशट तो मिलिट्री सर्विस एंड इन्सेपशट टू सिविल स्रर्विसे होना चाहिए। इस बात को भली भांति समझ लें आती आवश्यक है।
१६ जुलाई २०२० का लेटर
http://www.desw.gov.in/sites/default/files/16.07.2020-DESW-Pen-Policy.pdf
यहाँ तक आप भली भांति समझ गएँ होंगे की इनवैलिड पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन क्या होती है ?
फिर भी इन दोनों का अंतर समझते है ताकि और अच्छे से और आसानी से समझ में आजायें।
डिसेबिलिटी और इनवैलिड पेंशन के बीच अंतर
डिसेबिलिटी पेंशन सैन्यकर्मी की डिसेबिलिटी के आधार दी जातींहै और उनके लिए मिनिमम डिसेबिलिटी २०% होना जरुरी है
इनवैलिड पेंशन न न कंडीशन में है इनवैलिड केस में डिसेबिलिटी १% होने पर भी ५०% मानी जाती है
डिसेबिलिटी पेंशन के दो एलिमेंट्स होते है सर्विस पेंशन और इनवैलिड पेंशन
यहाँ जरुरी लिंक दे रहे है जिससे आपको ऑफिसियल जानकारी मिल पाएगी
आर्मी डिसेबिलिटी पेंशन के लिए
http://www.desw.gov.in/pensions
आर्मी इनवैलिड पेंशन के लिए
https://defencepension.gov.in/index.php?do=menu-16
FAUJIFACTS.BLOGPOST.COM पर आप जान पाए है की डिसेबिलिटी और इनवालीड पेंशन क्या होता है.
डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड पेंशन के बारे में हम ने आपको हिंदी में जानकारी उपलब्ध करने की कोशिश की है हम सिर्फ आपके मार्गदर्शक है ऑफिसियल जानकारी पर विश्वाश करें।
जय हिन्द।